केजरीवाल के PA जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे: 31 मई को सुनवाई होगी; 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की थी


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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का आरोप है कि 13 मई को केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका पर 31 मई (शुक्रवार) को सुनवाई होगी।

बिभव ने बुधवार (29 मई) को याचिका लगाकर गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की थी।

2 दिन पहले यानी 27 मई को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज की थी। 28 मई को बिभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था।

बिभव पर AAP की राज्यसभा सांसद से CM हाउस में मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को CM हाउस से ही गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए 20 मई को बिभव को लेकर CM पहुुंची थी।

दिल्ली पुलिस क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए 20 मई को बिभव को लेकर CM पहुुंची थी।

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी थीं स्वाति
बिभव कुमार ने 25 मई को ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसपर 27 मई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद थीं। बिभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है।

न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। बिभव के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह FIR पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है। ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं। पूरी खबर पढ़ें…

दिल्ली पुलिस 17 मई को सीन रीक्रिएट करने केजरीवाल के घर स्वाति को लेकर पहुंची थी।

दिल्ली पुलिस 17 मई को सीन रीक्रिएट करने केजरीवाल के घर स्वाति को लेकर पहुंची थी।

बिभव सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में बर्खास्त हुए
मार्च 2024 में बिभव को CM के पर्सनल सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस वाईवीवीजे राजशेखर ने आदेश जारी कर कहा था कि बिभव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया। इसलिए ये नियुक्ति अवैध और शून्य करार दी जाती है। राजशेखर ने ये आदेश 2007 के एक मामले के आधार पर दिया।

दरअसल, 2007 में बिभव पर एक सरकारी अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट का आरोप लगा था। नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात महेश पाल ने बिभव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता (एक पब्लिक सर्वेंट) को उसकी ड्यूटी करने से रोका, उसे गाली और धमकी दी। महेश ने 25 जनवरी 2007 को नोएडा सेक्टर-20 के पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से भी एक्शन लिया गया था।

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मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू, कहा- बिभव ने थप्पड़ और लात मारी

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने गुरुवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि वे 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थीं। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

मालीवाल बोलीं- ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एकतरफा वीडियो बनाया

आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने रविवार 26 मई को यूट्यूबर ध्रुव राठी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ वीडियो पोस्ट किया। इसकी वजह से मुझे पहले से मिल रहीं रेप और हत्या की धमकियां बढ़ गई हैं। पढ़ें पूरी खबर…

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