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फ्रांस में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन संबंध माना जाएगा रेप

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पेरिस. फ्रांस ने यौन संबंध बनाने को लेकर पहली बार कानून (Law) में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. फ्रांस में अब 15 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध (Crime) होगा. कानून में इस बदलाव के बाद अब बच्चियों के साथ यौन अत्‍याचार के मामलों में दंड देना आसान हो जाएगा. फ्रांस में बच्चियों के साथ बढ़ते रेप और यौन दुव्‍यर्वहार के मामलों के बाद जनता की ओर से दबाव पड़ रहा था और इस वजह से सरकार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

उधर, बच्‍चों के अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ताओं और पीड़‍ितों ने इस ऐलान का स्‍वागत किया है. उन्‍होंने यह भी कहा कि यौन अपराधों को रोकने के लिए एक समाज के रूप में और ज्‍यादा काम करने की जरूरत है. फ्रांस में यौन संबंध बनाने को लेकर कोई न्‍यूनतम आयु तय नहीं है जिसका फायदा अपराधी उठाते थे. इससे दोषियों को कानूनी सजा देने में भी मुश्किल आती थी.

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फ्रांस के न्‍याय मंत्रालय ने कहा कि बच्‍चों के साथ इस तरह के अपराध असहनीय हैं और सरकार बदलाव को जल्‍द से जल्‍द लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसकी अपेक्षा समाज कर रहा है. न्‍याय मंत्री एरिक डूपोंड ने कहा क‍ि 15 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना रेप माना जाएगा. इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि फ्रांस से अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है.

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