EduCare न्यूज: अब यूपी में सभी पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलेगी IIT, IIM में स्‍कॉलरशिप; समाज कल्‍याण मंत्रालय बनाएगा पोर्टल


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41 मिनट पहले

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उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के सभी IITs और IIMs को प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। इसके बाद अब देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल प्रदेश के पिछड़े वर्ग के सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी।

ये फैसला यूपी सरकार ने दलित स्टूडेंट अतुल कुमार के IIT धनबाद की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा के बाद लिया है। IIT धनबाद यूपी के समाज कल्याण विभाग से लिंक होने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है।

समाज कल्याण मंत्रालय बनाएगा स्‍कॉलरशिप पोर्टल प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार देश के सभी IITs, IIMs और देश में नेशनल इम्पॉर्टेंस वाले सभी इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर स्कॉलरशिप पोर्टल तैयार करेगी।

स्टूडेंट्स को जीरो-बैलेंस कार्ड भी दिया जाएगा। इस कार्ड की मदद से स्टूडेंट्स बिना फीस के भी अपना एडमिशन कन्फर्म कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के तीन विभाग- समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं।

यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में पैसों की वजह से परेशानी न आए।

यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में पैसों की वजह से परेशानी न आए।

तय समय पर 17,500 रुपए की एडमिशन फीस नहीं दे पाया था अतुल JEE एडवांस्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलने के बाद भी पैसों की कमी की वजह से अतुल एडमिशन लेने से चूक गए थे। कुछ मिनट की देरी होने की वजह से फीस जमा करने के तय समय तक वह 17,500 रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया। इस वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया था।

अतुल कुमार ने एडमिशन कैंसिल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 30 सितंबर को दलित स्टूडेंट के पक्ष में फैसला सुनाया और IIT धनबाद को अतुल को एडमिशन देने का आदेश दिया।

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अतुल IIT में एडमिशन के लिए फीस जमा करने से कुछ देरी से चूक गए थे। इस कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो गया था। अतुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। पूरी खबर पढ़ें

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