जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आराेपित को दस साल की सजा सुनाई है साथ दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले में शासन की और से पैरवी राजेंद्र जाधव विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।
By anil tomar
Publish Date: Tue, 14 May 2024 10:48:38 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 May 2024 10:48:38 AM (IST)
Sheopur Court News: श्योपुर. नईदुनिया प्रतिनिधि। जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हु
ए आराेपित को दस साल की सजा सुनाई है साथ दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले में शासन की और से पैरवी राजेंद्र जाधव विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।मामले के अनुसार 9 अगस्त 2022 खिरखिरी निवासी रामकरण जाटव पीडिता को जबरन बाइक पर बैठाकर भोंटूपुरा तथा सोनीपुरा के जंगल में ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बारे में पीडिता के भाई को पता चला तो वह उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचा तो वहां पीड़िता रोते हुए मिली और उसने बताया कि रामकरण जाटव ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने भाई के साथ थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत कराहल थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जहां मामले में करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपित को दोषी करार देते हुए दस साल
की सजा सुनाई है व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।