Lok Sabha Election 2024: चुनावी खर्च को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त, नामांकन से पहले प्रत्याशी को खुलवाना होगा बैंक खाता – Lok Sabha Election 2024 Election Commission is strict regarding election expenses candidate will have to open a bank account before nomination


चुनाव आयोग को चुनावी खर्च की जानकारी देने के लिए प्रत्याशी को नामांकन के एक दिन पूर्व बैंक खाता खुलवाना होगा।

By Bharat Mandhanya

Publish Date: Tue, 09 Apr 2024 10:41 AM (IST)

Updated Date: Tue, 09 Apr 2024 10:41 AM (IST)

चुनावी खर्च को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई नियम बनाए हैं

HighLights

  1. चुनावी खर्च को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश
  2. अभ्‍यर्थी को नामांकन से पहले खुलवाना होगा बैंक खाता
  3. नामांकन के साथ देना होगी जानकारी

Lok Sabha Election 2024 नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कई नियम बनाए हैं। इसी कड़ी में अब प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व अब अलग से अपना बैंक खाता खुलवाना होगा। दरअसल, प्रत्याशियों को चुनाव का लेखा-जोखा रखने के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और नामांकन जमा करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी।

चुनाव आयोग के अनुसार चुनावी खर्च का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी को यह बैंक खाता नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी।

संयुक्‍त खाता भी खोल सकेंगे

आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। चुनावी खर्च के उद्देश्य से बैंक खाता या तो प्रत्याशी के नाम से या उसके चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। लेकिन यह बैंक खाता प्रत्याशी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा जो अभ्यर्थी का चुनावी एजेंट नहीं है।

चुनावी व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता प्रत्याशी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाकघरों में भी खोला जा सकता है। निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा।



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